बिजली बोर्ड की फ्लाइंग स्कवायड की छापेमारी

चंबा। बिजली बोर्ड की फ्लाइंग स्कवायड की टीम की जिले में दबिश से हड़कंप मच गया है। फ्लाइंग स्कवाइड की टीम ने जिले के होटल व्यवसासियों के बिजली मीटर में अनियमितताएं पाने पर हजारों रुपये का जुर्माना ठोका है। टीम जिला भर में विभिन्न स्थानों पर छापेमारी कर रही है और बिजली के मीटरों की जांच कर रही है। वीरवार को फ्लाइंग स्कवायड की टीम ने चंबा शहर के होटल चामुंडा व्यू व व्हाइट हाउस में छापेमारी की है। एसडीओ पवन कुमार शर्मा ने इसकी पुष्टि करते हुए बताया कि इन होटलों में गड़बड़ी पाई गई है। दोनों को 40 से 50 हजार तक जुर्माना हो सकता है। उन्होंने कहा कि टीम की रिपोर्ट मिलने पर जुर्माना वसूला जाएगा। उधर, वीरवार को टीम ने भरमौर क्षेत्र में भी जगह-जगह छापेमारी की और बिजली के मीटरों का निरीक्षण किया।
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बिजली बोर्ड को होता है लाखों का नुकसान
कम किलोवाट के मीटर पर अधिक बिजली खर्च करने से बिजली बोर्ड को प्रदेश में हर माह लाखों का चूना लगता है और बिजली उपभोक्ताओं को इसका फायदा होता है। सिंगल फेस मीटर पर थ्री फेस मीटर के बराबर बिजली खर्च करने पर बिजली बिल कम आता है। इसी पर नजर रखने के लिए फ्लाइंग स्कवायड ने जिले में दस्तक दी है। उधर, बिजली बोर्ड के अधिशासी अभियंता एमएल शर्मा ने बताया कि सिंगल फेस मीटर पर लोड बढ़ने पर मीटर को थ्री फेस करवाना जरूरी है। अन्यथा नियमानुसार उपभोक्ता के खिलाफ कार्रवाई की जाती है।
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मीटर सिंगल से थ्री फेस करवाने हो जरूरी है आवेदन
जिन उपभोक्ताओं की टेस्ट रिपोर्ट में सिंगल फेस मीटर का लोड 10 किलोवाट से अधिक हो गया हो, वे अपने मीटर को सिंगल से थ्री फेस करवाने के लिए बिजली बोर्ड के कार्यालय में आवेदन कर सकते हैं। टेस्ट रिपोर्ट के आधार पर बिजली बोर्ड उपभोक्ताओं को मीटर का कनेक्शन प्रदान करता है। बिजली बोर्ड चंबा मंडल के एसडीओ पवन कुमार शर्मा ने बताया कि मीटर लगवाने के बाद व नई वायरिंग की टेस्ट रिपोर्ट जमा करवाने के बाद यदि उपभोक्ता ने अपनी खपत में बढ़ोतरी की है तो वह तुरंत बिजली बोर्ड में अपनी टेस्ट रिपोर्ट जमा करवा सकता है। ऐसा न करने व अनियमितता पाए जाने पर जुर्माने का प्रावधान है।
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मीटर आठ का खपत कर रहे 20 किलोवाट
जिले के अधिकतर उपभोक्ता बिजली बोर्ड के नियमों की अवहेलना कर रहे हैं। बिजली बोर्ड ने उपभोक्ताओं को आठ किलोवाट बिजली की खपत के लिए सिंगल फेस मीटर लगा रखे हैं। उपभोक्ताओं ने इसी मीटर पर घरों में बिजली बोर्ड को बताए बिना बिजली के अधिक प्वाइंट लगवा लिए हैं और सिंगल फेस मीटर पर ही अधिक बिजली खर्च कर रहे हैं। ऐसे उपभोक्ताओं पर पेनल्टी ठोकी जाएगी। बिजली बोर्ड के नियमों के अनुसार आठ किलोवाट बिजली की खपत पर सिंगल फेस और 20 किलोवाट से अधिक बिजली की खपत पर थ्री फेस मीटर बिजली बोर्ड लगवाता है। लोड बढ़ने की सूचना उपभोक्ताओं को बिजली बोर्ड को देनी पड़ती है।

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